पीके का नाम कालीघाट वोटर लिस्ट में, चुनाव आयोग ने बिहार में प्रशांत किशोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया

भारत के चुनाव आयोग ने जन सूरज के फाउंडर और पॉलिटिकल एनालिस्ट से नेता बने प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की है। आयोग ने मंगलवार को उन्हें दो राज्यों – बिहार और पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर वोटर के तौर पर अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए एक फॉर्मल नोटिस भेजा। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रशांत किशोर को तीन दिनों के अंदर लिखकर अपनी स्थिति बतानी होगी। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, अगर वह इस समय सीमा के अंदर साफ जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है, “28 अक्टूबर, 2025 को छपी एक खबर के अनुसार, यह पाया गया है कि आपका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की वोटर लिस्ट में शामिल है। चुनाव अधिनियम के अनुसार, एक नागरिक केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र का वोटर हो सकता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप तीन दिनों के अंदर लिखकर बताएं कि आपका नाम एक से ज़्यादा वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया गया है।” संविधान के अनुसार, किसी नागरिक का नाम एक से ज़्यादा राज्य या चुनाव क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल होना एक गंभीर अपराध माना जाता है। अगर यह साबित हो जाता है, तो संबंधित व्यक्ति का वोटर ID कैंसिल किया जा सकता है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने अभी तक इस मामले पर पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि, जन सुराज दल के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमें नोटिस मिला है और हम कानून के मुताबिक जवाब देंगे। यह शायद एडमिनिस्ट्रेटिव गलती का नतीजा है, प्रशांत किशोर ने कभी भी खुद को एक से ज़्यादा चुनाव क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं कराया है।”

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