केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सितंबर की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर महीने की सैलरी, मजदूरी और पेंशन का भुगतान पहले करने की अनुमति दी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को सैलरी या पेंशन क्रेडिट की जा सकती है। सामान्य तौर पर भुगतान महीने के आखिरी दिनों में होता है, लेकिन बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान को देखते हुए इस बार भुगतान पहले करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) की ओर से 23 सितंबर को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में सितंबर 2026 के भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सितंबर महीने का वेतन और मजदूरी 25 सितंबर को निकाली और वितरित की जा सकती है। इसमें रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सितंबर महीने की मजदूरी भी इसी तारीख से पहले जारी की जा सकती है। बैंक हड़ताल का असर केंद्रीय पेंशनभोगियों के भुगतान पर न पड़े, इसके लिए सितंबर 2026 की पेंशन भी पहले जारी करने की अनुमति दी गई है। मेमोरेंडम के मुताबिक, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान बैंकों और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) के जरिए 25 सितंबर को किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पात्र केंद्रीय पेंशनभोगियों के खाते में भी सामान्य तारीख से पहले पेंशन पहुंच सकती है। यह फैसला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) की ओर से 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार को आशंका है कि तीन दिनों की हड़ताल के दौरान बैंकिंग लेन-देन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान में किसी तरह की परेशानी न आए, इसलिए इसे पहले जारी करने की व्यवस्था की गई है। बैंक हड़ताल से पहले भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 27 सितंबर 2026, रविवार को भी सभी पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। यानी इस रविवार बैंक खुले रहेंगे। इसका उद्देश्य हड़ताल से पहले जरूरी बैंकिंग और भुगतान संबंधी कामकाज को पूरा करना है। पहले वेतन जारी करने की व्यवस्था में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- रक्षा विभाग के कर्मचारी
- डाक विभाग के कर्मचारी
- दूरसंचार विभाग के कर्मचारी
- अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी
- केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारी
- केंद्र सरकार के पेंशनभोगी
- शामिल हैं।
हालांकि, 25 सितंबर को भुगतान की अनुमति दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी के खाते में उसी दिन किसी एक निश्चित समय पर राशि क्रेडिट होना अनिवार्य है। वास्तविक क्रेडिट का समय संबंधित विभाग, बैंक और भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर कर सकता है।
