पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित DA बकाये के भुगतान को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वर्ष 2008 से 2015 के बीच के बकाया DA के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं, अक्टूबर से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 38 फीसदी DA/DR मिलने की भी बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ा फैसला किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2015 तक का बकाया DA कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे 7 साल के बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले मार्च 2026 में राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 के बीच के बकाया DA के भुगतान का फैसला किया था। अब 2008 से 2015 के बकाये को लेकर भी निर्देश जारी होने के बाद कर्मचारियों के लंबे समय से चले आ रहे DA बकाये के एक बड़े हिस्से पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार ग्रुप A, B और C के कर्मचारियों के बकाया DA की राशि उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा की जाएगी। वहीं ग्रुप D कर्मचारियों के लिए बकाया राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार के निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि GPF खाते में जमा होने वाली बकाया DA की राशि को सामान्य तौर पर 31 मार्च 2028 से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। हालांकि रिटायरमेंट, मृत्यु या इस्तीफे जैसी विशेष परिस्थितियों में अलग प्रावधान लागू होंगे। वहीं रिटायरमेंट के बेहद करीब पहुंच चुके कुछ कर्मचारियों की बकाया राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। संबंधित विभागों के प्रमुखों और Drawing and Disbursing Officers को कर्मचारियों के रिकॉर्ड और वेतन संबंधी दस्तावेजों की जांच कर बकाया राशि की गणना करने के बाद बिल तैयार करने को कहा गया है। पहले से किए गए किसी भुगतान को भी गणना में शामिल किया जाएगा। यदि बाद में अतिरिक्त भुगतान की पुष्टि होती है तो नियमानुसार उस राशि की वसूली की जा सकती है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्टूबर की सैलरी और पेंशन को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2026 से 38% DA/DR मिलेगा। मौजूदा 18% की तुलना में यह 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। बढ़ा हुआ DA/DR अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। सरकार ने अक्टूबर की सैलरी, पेंशन, फैमिली पेंशन, वेतन, स्टाइपेंड और मानदेय का भुगतान भी 15 अक्टूबर को करने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग ने संबंधित ट्रेजरी और Drawing and Disbursing Officers को समय से बिल जमा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय तारीख पर राशि कर्मचारियों के खातों में पहुंचाई जा सके।
