सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन कानून पर अपना फैसला सुनाएगा। मामले की आखिरी सुनवाई इसी साल 22 मई को हुई थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ के एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 मामले में फैसला 15 सितंबर को सुनाया जाएगा। इस साल के बजट सत्र में करीब 13 घंटे चली बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 3 अप्रैल को देर रात लोकसभा से पारित हो गया था। लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 4 अप्रैल को राज्यसभा में भी पारित हो गया था। इसके बाद मैराथन चर्चा के बाद विधेयक को मतदान से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। इसी बहस के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए तब से, संशोधित वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 72 मामले दायर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की पहली सुनवाई अप्रैल में शुरू हुई थी। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में संशोधित वक्फ अधिनियम पारित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतिम फैसला सुनाएगा