सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 नौकरियों को रद्द करने की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के 26,000 नौकरियों को रद्द करने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 3 अप्रैल को नौकरियां रद्द करने का आदेश सुनाने से पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनी थीं। मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद, 2016 एसएससी के पूरे पैनल, यानी शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों ने 26,000 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार और स्कूल सेवा आयोग ने 3 अप्रैल के फैसले की समीक्षा के लिए 4 मई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने पाया कि स्कूल सेवा आयोग कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी अदालत में 2016 की परीक्षा की ओएमआर शीट की मूल या मिरर इमेज उपलब्ध नहीं करा सका। यह स्कूल सेवा आयोग की विफलता है। इसलिए, अदालत के पास पूरी भर्ती रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में शीर्ष अदालत को नहीं लगता कि मामले को दोबारा सूचीबद्ध करके सुनवाई की ज़रूरत है। इसलिए राज्य की अर्ज़ी खारिज कर दी गई। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। 3 अप्रैल के फैसले में दिए गए बयान को दोहराते हुए जजों ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया भ्रष्ट थी और इसे रद्द करना सही फैसला था। न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से कहा, “पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC) और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मामले के जवाब में व्यावहारिक रूप से अपनी गलतियाँ स्वीकार कर ली हैं। सीबीआई और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजीत बाग समिति की रिपोर्ट में जिन अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, वे सभी भर्ती की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। विद्यालय सेवा आयोग ने मूल ओएमआर शीट या उसकी प्रति न रखकर गैरजिम्मेदारी दिखाई है, जिससे पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है।” न्यायालय ने कहा कि इस भ्रष्ट प्रक्रिया को जारी रखने का अर्थ है पूरी भर्ती प्रणाली की पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगाना। इसलिए, पुनर्विचार याचिका के माध्यम से मामले की पुनः सुनवाई की माँग स्वीकार नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों को भी बरकरार रखा। इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, SSC ने 2016 के SSC पैनल के लिए 30 मई तक नई भर्ती परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया था कि 2016 के पैनल के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। उस आदेश के अनुपालन में, 7 सितंबर को कक्षा 9-10 की परीक्षाएँ निर्धारित हैं। कक्षा 11-12 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 14 सितंबर को होगी। दोनों दिन रविवार है। इस बीच, एसएससी के बेरोजगार शिक्षक और शिक्षाकर्मी नई भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ आज भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *