कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में दर्शन को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता की जमानत रद्द कर दी और कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश सही नहीं था। हाईकोर्ट ने जैसा चाहा वैसा फैसला सुनाया। साथ ही शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि कन्नड़ अभिनेता को गुरुवार को जेल भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अभिनेता को जेल में रहते हुए कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभिनेता दर्शन पर अपनी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा को अश्लील तस्वीरें भेजने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक, दर्शन और उसके साथियों ने कथित तौर पर रेणुकास्वामी का अपहरण कर लिया और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। रेणुकास्वामी का शव 9 जून, 2024 को बरामद किया गया था। इस घटना से दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में हंगामा मच गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मृतक के शरीर पर 39 चोट के निशान थे।
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत खारिज की
