कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य को 100 दिन का काम शुरू करने का आदेश दिया था। केंद्र उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। केंद्र की अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि MGNREGA का 100 दिन का काम जल्दी शुरू किया जाए। इसके साथ ही, बकाया पैसा तुरंत दिया जाए, यह भी आदेश दिया गया है। नतीजतन, कानूनी समुदाय का मानना है कि राज्य में 100 दिन का काम शुरू करने में अब कोई रुकावट नहीं है।
मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका! बंगाल में 100 दिन का काम जल्दी शुरू हो, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया