SSC: सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर अयोग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को 7 दिनों के भीतर ‘अयोग्य’ के रूप में पहचाने गए लोगों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया है। गुरुवार को जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि 7 सितंबर की परीक्षा तिथि नहीं बदली जाएगी। एसएससी 2016 पैनल भर्ती परीक्षा निर्धारित दिन पर ही होगी। इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने राज्य की ओर से वकील कल्याण बनर्जी से पूछा कि राज्य ने अभी तक अयोग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित क्यों नहीं की है? फिर दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) और राज्य को अगले सप्ताह के भीतर अयोग्य के रूप में पहचाने गए लोगों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया। कुछ नौकरी चाहने वालों ने एसएससी भर्ती परीक्षा की तारीख बदलने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। क्योंकि इससे पहले, अदालत के आदेश पर, 2016 के कई योग्य उम्मीदवारों (45% -50% अंक वाले) को आवेदन करने का नया मौका मिला था ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद परीक्षा के सुचारू संचालन पर नज़र रख रहा है। इसलिए परीक्षा निर्धारित दिन पर ही होगी।

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