एसएससी के नए नियमों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार को कहा कि वे इस स्थिति में भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नतीजतन, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नए नियमों के अनुसार ही होगी। न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा, “पहचाने गए अपात्रों को हटा दिया गया है। वे परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर ‘योग्य’ बेरोजगार शिक्षकों को परीक्षा में अतिरिक्त मौका मिले तो क्या नुकसान है? उनके पास शिक्षण का अनुभव है। हमने कभी नहीं कहा कि नियम स्थगन हैं। एसएससी के पास नए नियम लाने का अधिकार है। हमने कभी नहीं कहा कि भर्ती किस नियम के अनुसार होगी।” सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
एसएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य को बड़ी जीत, शीर्ष अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया हस्तक्षेप
