सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालाँकि, अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में बरी किए गए 12 लोगों की रिहाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई। बल्कि, शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इन 12 लोगों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक विशेष खंडपीठ ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में निचली अदालत में दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह आदेश उसी मामले में जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
