राज्य ने ओबीसी प्रमाणपत्रों की अधिसूचना से जुड़े मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य की अर्जी खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई एक महीने बाद निर्धारित तिथि पर होगी। ओबीसी मामले की सुनवाई सोमवार को शीर्ष अदालत में होनी थी। लेकिन समय की कमी के कारण बाद में नहीं हो सकी। बताया गया कि सुनवाई एक महीने बाद होगी। इसके बाद राज्य ने मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया और मामले में तत्काल सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया। राज्य के वकील ने कहा कि ओबीसी प्रमाणपत्रों की अधिसूचना से जुड़े मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय एक के बाद एक आदेश दे रहा है। इससे कई जटिलताएं पैदा हो गई हैं। इसलिए राज्य ने अगले गुरुवार या सोमवार को मामले में तत्काल सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने आज कहा कि तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, ओबीसी मामले की सुनवाई 9 सितंबर को होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ओबीसी मामले की सुनवाई एक महीने में करेगा
