राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंडिंग महंगाई भत्ते (DA) मामले में बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार मार्च तक पेंडिंग DA का 25 परसेंट चुका दे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले को जानकार लोग राज्य सरकार के कर्मचारियों की नैतिक और कानूनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। जैसे ही यह फैसला आया, विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने इस जीत को ‘उचित अधिकारों की जीत’ बताया और आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आते ही शुभेंदु ने आज सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “आज ममता बनर्जी गलत साबित हुईं, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने बार-बार कहा है कि ‘DA कर्मचारियों का अधिकार नहीं है।’ आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि DA कर्मचारियों का कानूनी और उचित अधिकार है, न कि कोई ग्रांट।” उन्होंने आगे लिखा, ‘ममता बनर्जी की असंवेदनशील सरकार लंबे समय से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते से वंचित कर रही है। ट्रिब्यूनल से लेकर माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट तक एक के बाद एक कानूनी लड़ाई जीतने के बावजूद, ममता बनर्जी ने राज्य के करोड़ों रुपये बर्बाद किए हैं और देश के सबसे अच्छे वकीलों को सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते से वंचित करने के लिए नियुक्त किया है। जब कर्मचारियों ने विरोध किया, तो उन्हें पुलिस ने पीटा, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य से अपना कर्तव्य निभाया और देश की कानूनी व्यवस्था पर भरोसा करके कानूनी लड़ाई लड़ी।’ सुप्रीम कोर्ट ने आज बकाया DA का भुगतान करने के लिए एक नई कमेटी बनाने का फैसला किया है। पता चला है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में चार सदस्यों की कमेटी होगी। असल में, 25 प्रतिशत का भुगतान करने के बाद भी, बकाया DA का 75 प्रतिशत हिस्सा बना रहेगा। चार सदस्यों की कमेटी उस बकाया पर फैसला करेगी। कमेटी इस बात पर चर्चा करेगी कि बकाया कैसे और कितनी किस्तों में दिया जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारी संगठन के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बकाया DA के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये देने पड़ सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार को 25 प्रतिशत देना होगा, जो 10,000 करोड़ रुपये से थोड़ा ज़्यादा है।
‘DA एक कानूनी अधिकार है, अनुदान नहीं’ शुभेंदु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करते हुए ममता की आलोचना की