बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे: चुनाव आयोग

बिहार में नीतीश सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। मौजूदा भाजपा-जदयू सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 22 साल बाद बिहार की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया गया है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मतदाता सूची को परिष्कृत किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए कई नई पहल की गई हैं। बाद में, इन कदमों को भारत के अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान लागू किया जाएगा। इन पहलों में से एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की शुरुआत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सूची में पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर मतदाता को ईपीआईसी कार्ड भेज दिया जाए। इसके अलावा, बूथों में मोबाइल फोन रखने की सुविधा होगी। चुनाव प्रबंधन निकाय के प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने कहा, “कोई भी मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह बूथ से बाहर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अपना मोबाइल फोन ले सकता है।” इस बार प्रत्येक बूथ पर 1,200 मतदाता वोट कर सकेंगे। आयोग की पूर्ण पीठ विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने कल बिहार पहुंची थी। इस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीठ की ओर से ज्ञानेश कुमार ने कहा, “243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। पहली बार चुनाव आयोग ने मतदान के काम के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को प्रशिक्षित किया है। प्रत्येक विधानसभा में एक ईआरओ (निर्वाचक निबंधन अधिकारी) होगा। एसआईआर प्रक्रिया में 90,207 बीएलओ ने सहायता की है। 22 साल बाद मतदाता सूची में हुए इस विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची को दुरुस्त किया गया है।” एसआईआर के बारे में चुनाव अधिकारी ने बताया, “विशेष गहन पुनरीक्षण 24 जून से शुरू हुआ था। मतदाता सूची में विशेष सुधार की प्रक्रिया निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। ईवीएम की गिनती के दौरान अगर कोई गलती होती है, तो वीवीपैट से दोबारा गिनती की जाएगी।” उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए गए थे। विपक्षी खेमे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। बाद में, 1 अक्टूबर को आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। ज्ञानेश कुमार के अनुसार, “पहले 65 लाख नाम बाहर किए गए थे। इस बार 3.66 लाख नाम बाहर किए गए हैं। क्योंकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य नहीं हैं। इस संबंध में सारी जानकारी जिलाधिकारी के पास है। अगर किसी को कोई सवाल है, तो वह जिलाधिकारी के पास जाकर इससे संबंधित जानकारी की जांच कर सकता है। यह सूची जिले के प्रत्येक राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष को भेज दी गई है।” आधार कार्ड के बारे में ज्ञानेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आधार अधिनियम के अनुसार, आधार कार्ड जन्म का प्रमाण नहीं है। न ही यह निवास का प्रमाण है और न ही यह नागरिकता का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश (मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए) के अनुसार, हम आधार कार्ड स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।”

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