सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतदाता पंजीकरण के लिए आधार एक वैध पहचान दस्तावेज है

सुप्रीम कोर्ट ने संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मतदाता सूची में शामिल होने या बाहर होने के लिए पहचान स्थापित करने हेतु आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से हिचकिचा रहा था। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों के अलावा, वे पहचान के प्रमाण के रूप में 11 अन्य दस्तावेजों को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन इस दिन, अदालत ने कहा कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया है कि मतदाता पंजीकरण ढांचे के तहत पहचान के स्वीकार्य प्रमाण की सूची में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। यह समावेशन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति देता है। आधार को उस प्रावधान के अनुसार एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आधार एक ऐसा दस्तावेज़ है जो पहचान स्थापित करने में मदद करता है, लेकिन इसे भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। आधार कार्ड में ही लिखा है कि ‘आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है’।

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