केंद्र ने ‘वंदे मातरम’ पर नई गाइडलाइंस जारी कीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाने के लिए नए नियम लाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार सुबह एक आदेश जारी कर कहा कि जब भी राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाएगा, तो दर्शकों के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। हालांकि, यह नियम फिल्मों, न्यूज़ रील या डॉक्यूमेंट्री पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम या स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक साथ गाए जाएंगे, तो राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले गाया या बजाया जाएगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब से बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे छह छंद ही गाए जाएंगे। गीत के वे चार छंद भी अब से ऑफिशियल वर्जन का हिस्सा होंगे जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था। राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ अब पद्म पुरस्कार समारोह जैसे इवेंट्स में भी गाया जाएगा। राष्ट्रपति जिस भी सरकारी कार्यक्रम में मौजूद होंगे, वहां उनके एंट्री और एग्जिट पर राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा। सिनेमा हॉल और थिएटर जैसी पब्लिक जगहों पर ‘वंदे मातरम’ बजाया जाएगा। हालांकि, इस मामले में खड़े होना ज़रूरी नहीं है। नई गाइडलाइंस में खास तौर पर स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे स्टूडेंट्स के मन में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय झंडे के प्रति सम्मान का रवैया पैदा करने में मदद करें। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्रीय गीत को लेकर खास कदम उठाने की पहल की है। 1937 में, गाने के सिर्फ 2 स्टेप्स चुनने को लेकर पार्लियामेंट में BJP और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई थी।

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