साउथ इंडियन एक्टर और TVK के चीफ विजय थलपति को एक और बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने कथित टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले में एक्टर की रिट पिटीशन खारिज कर दी है। जज ने 1.50 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स फाइन के फैसले को बरकरार रखा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में कथित तौर पर अपनी इनकम छिपाने के लिए विजय पर फाइन लगाया था। शुक्रवार को जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कानून के मुताबिक समय पर सर्व किया गया था।
इनकम छिपाने के आरोप
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सितंबर 2015 में विजय के घर पर सर्च किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि विजय ने करीब 15 करोड़ रुपये की इनकम छिपाई थी। उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इनकम का खुलासा नहीं किया था। इसके बाद 2018 में विजय पर फाइन लगाया गया था। विजय ने 2022 में फाइन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। एक्टर ने दावा किया कि फाइन लगाने की टाइम लिमिट निकल चुकी थी। कोर्ट का फैसला और ऑब्ज़र्वेशन
कोर्ट ने टाइम लिमिट के बारे में विजय की दलील मानने से मना कर दिया। जज ने कहा कि एक्टर को नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 263 के हिसाब से दिया गया था। कोर्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोसीजर में कोई कमी नहीं मिली। जज ने कहा कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे वसूलने में कोई रुकावट नहीं है।
हालांकि एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, लेकिन विजय को एक मौका दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने की इजाज़त दी है। वहां वह किसी और ग्राउंड पर फाइन को चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि, वह अब टाइम-बाउंड वाली दलील नहीं दे पाएंगे। इस वजह से, एक्टर-पॉलिटिशियन को अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा कानूनी झटका लगा।