DGCA ने एविएशन सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कीं

डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की हैं। हाल ही में जारी गाइडलाइन में DGCA ने कहा है कि किसी भी पावर बैंक या लिथियम बैटरी से चलने वाले डिवाइस को एयरक्राफ्ट के केबिन में चार्ज नहीं किया जा सकता है। यहां तक ​​कि एयरक्राफ्ट के केबिन में सीट के नीचे लगे पावर आउटलेट का इस्तेमाल किसी भी फोन या दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। DGCA ने नवंबर में एक सर्कुलर जारी किया था। इसे डेंजरस गुड्स एडवाइजरी सर्कुलर नाम दिया गया था। इसमें कहा गया था कि पावर बैंक या स्पेयर बैटरी को एयरक्राफ्ट में ले जाया जा सकता है। लेकिन उन्हें सिर्फ हैंड लगेज में ही रखना चाहिए। उन्हें ओवरहेड केबिन में नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि अगर हीटिंग की समस्या होती है या किसी वजह से आग लग जाती है, तो इसका आसानी से पता चल सकता है। DGCA ने बताया है कि हाल ही में एयरक्राफ्ट के अंदर लिथियम बैटरी वाले कई डिवाइस ओवरहीट हो रहे थे। जिससे हवा में पैनिक की स्थिति बन गई थी। इसीलिए DGCA ने नया सर्कुलर जारी किया है। DGCA ने हर एयरलाइन से कहा है कि वे हर फ्लाइट में ऑन-बोर्डिंग पूरी होने के बाद नई गाइडलाइन की घोषणा करें। इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि कोई भी पैसेंजर पावर बैंक का इस्तेमाल न करे। DGCA ने यह भी बताया है कि अगर केबिन में कोई बड़ा हादसा होता है, तो उससे निपटने के लिए फ्लाइट में एक सिस्टम होना चाहिए। ताकि स्थिति से बहुत जल्दी निपटा जा सके। असल में, लिथियम बैटरी बहुत हाई-पावर पावर सोर्स हैं। और खुद से आग पकड़ने वाली होती हैं। नतीजतन, अगर ओवरहीटिंग की वजह से कोई बड़ा हादसा होता है, तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसीलिए कहा गया है कि लिथियम बैटरी चार्जिंग पर बैन लगा दिया गया है।

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