ITR Filing: केंद्र ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ाई

आयकर रिटर्न की समय सीमा आधी रात को बढ़ा दी गई। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ई-फाइलिंग पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों और रखरखाव के कारण यह फैसला लिया है। आयकर रिटर्न की समय सीमा: वित्त वर्ष 2025 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ा दी गई है। यानी जो करदाता आज यानी 16 सितंबर, 2025 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके पास मौका होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि सेवाओं में बदलाव को लेकर ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रखरखाव में रहेगा। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की थी। इस समस्या को देखते हुए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में एक अलग अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले, चार्टर्ड अकाउंटेंट और करदाता सोशल मीडिया पर ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ समस्याओं के बारे में लगातार शिकायत कर रहे थे। वे वार्षिक सूचना विवरण प्रकाशित करने में देरी, धीमेपन और आईटीआर उपयोगिता पर असंतोष व्यक्त कर रहे थे। कर विभाग ने कहा कि 15 सितंबर तक 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। साथ ही, हम उन सभी लोगों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अभी तक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, वे अपना आईटीआर दाखिल करें।

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