राज्य में हिरासत केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं

इस बार गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंधों का एक सेट जारी किया है। सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अमित शाह के मंत्रालय ने राज्यों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का भी आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी विदेशी नागरिक पर राज्य विरोधी गतिविधियों, जासूसी, बलात्कार, हत्या, आतंकवादी गतिविधियों, बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने का आरोप है, तो उसे भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बात यहीं खत्म नहीं होती है, वैध वीजा के साथ भारत में प्रवेश करने वाले लोग सरकार की अनुमति के बिना बिजली, पानी की आपूर्ति या पेट्रोलियम क्षेत्र में किसी भी निजी संगठन में काम नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर वे फिल्म, वृत्तचित्र, रियलिटी शो, वेब सीरीज या कोई वीडियो सामग्री बनाते हैं, तो उन्हें यह सूचित किया गया है कि उन्हें इसे दिखाने से पहले सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने पर्वतारोहण अभियानों पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। बताया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए भी अनुमति लेनी होगी। हालांकि, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान का कोई भी नागरिक ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार ने देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगर देश के लिए जरूरी हुआ, अदालती आदेश हुआ या उसके जाने से किसी विदेशी देश के साथ संबंध बिगड़ने का खतरा हुआ, तो उसे देश छोड़ने से रोका जा सकता है। किसी विशिष्ट सरकारी एजेंसी या केंद्र सरकार का आदेश होने पर भी कोई देश नहीं छोड़ पाएगा। आव्रजन ब्यूरो कुछ विदेशियों को सूचीबद्ध करेगा जो भारत में प्रवेश या भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। हाल ही में देश में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत, अमित शाह के मंत्रालय ने प्रत्येक केंद्र और राज्य सरकारों को होल्डिंग या डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। यदि कोई आरोपी विदेशी भारत में प्रवेश करता है या भारत में रहते हुए किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो उसे उस डिटेंशन सेंटर में तब तक रखा जाएगा जब तक उसे उसके देश वापस नहीं भेज दिया जाता। बात यहीं खत्म नहीं होती। गृह मंत्रालय ने साफ़ तौर पर कहा है कि वीज़ा के लिए आवेदन करते समय भी बायोमेट्रिक्स लेना होगा। यही नियम ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ़ इंडिया कार्ड धारकों पर भी लागू हो रहा है।

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