ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक लोकसभा में पारित!

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। एक दिन पहले ही इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिली थी। इस कानून का उद्देश्य ‘नागरिकों की सुरक्षा’ के साथ-साथ नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल तकनीक के उदय ने देश के नागरिकों को अनगिनत लाभ पहुँचाए हैं। हालाँकि, इसने कई नए जोखिम भी पैदा किए हैं। परिणामस्वरूप, तकनीक के दुरुपयोग से होने वाले संभावित नुकसान से समाज की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, यह हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है। यह विधेयक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड गेम) और ऑनलाइन लॉटरी तक, सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को जोखिम भरे ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाना है जो उन्हें धोखाधड़ी वाले ‘पैसे वापस देने के वादे’ के ज़रिए बाध्यकारी और व्यसनी गेमिंग की ओर धकेलते हैं। नतीजतन, पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस गया।

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