दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के प्रवेश को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत राष्ट्रीय राजधानी में कुछ श्रेणी के वाहनों की एंट्री पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन की पात्रता जांच लें, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, निम्न श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी:

  • BS-VI उत्सर्जन मानक वाले वाहन
  • CNG से चलने वाले वाहन
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV)
  • नियमों के तहत छूट प्राप्त वाहन
  • इन वाहनों को भी लागू यातायात और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना होगा।

एडवाइजरी के अनुसार, BS-VI मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों और वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं रखने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा। निर्धारित उत्सर्जन मानकों से कम श्रेणी की इंटरस्टेट बसों पर भी रोक रहेगी। दिल्ली में प्रवेश नहीं करने वाले ट्रकों को शहर में आने के बजाय ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहन और दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ अन्य वाहनों पर भी लागू नियमों के अनुसार पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। वाहनों की पात्रता और नियमों से जुड़ी जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:

  • 011-25844444
  • 1095
  • वाहन चालक इन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इससे पहले 27 अक्टूबर को नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने कमर्शियल वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान कथित तौर पर फर्जी नो एंट्री परमिशन (NEP) का इस्तेमाल करने के मामले में तीन वाहन संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं। यह अभियान नॉर्दर्न रेंज के पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देश पर चलाया गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) और 340(2) के तहत मामले दर्ज किए। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज किए जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 अक्टूबर से GRAP के पहले चरण को लागू किया था। इसके तहत प्रदूषण कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे 1 नवंबर से लागू होने वाले नियमों की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।