पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा

पूर्व सांसद प्रज्जल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। उनके खिलाफ बलात्कार के 4 मामले हैं। उनमें से एक में आज सजा सुनाई गई। सजा के साथ, अदालत ने रेवन्ना पर 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़िता को 11.25 लाख रुपये दिए जाएं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान, पूर्व सांसद के बलात्कार के कई वीडियो उनके लोकसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव में फैलाए गए थे। बताया गया है कि उनके मोबाइल पर भी बलात्कार के कई वीडियो मिले थे। इसके बाद एक पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रज्जल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। वह केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे भी हैं। पूर्व जेडी (एस) सांसद के पिता कर्नाटक में पूर्व मंत्री हैं। शुक्रवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत के न्यायाधीश गजानन हेगड़े ने पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्जल को 48 वर्षीय महिला से बलात्कार का दोषी ठहराया। महिला उनके फार्महाउस में नौकरानी का काम करती थी। फार्महाउस बेंगलुरु से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। पीड़िता मैसूर जिले की रहने वाली है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रज्जल ने 2021 में उसके साथ दो बार बलात्कार किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि प्रज्जल ने बलात्कार का वीडियो अपने मोबाइल फोन में सेव कर लिया था। आज अदालत में अभियोजन पक्ष ने प्रज्जल के लिए आजीवन कारावास की मांग की। उस समय, देवेगौड़ा के पोते अदालत में फूट-फूट कर रो पड़े। हसन के पूर्व सांसद अपनी सजा कम करने की गुहार लगाते रहे। रेवन्ना ने अदालत से कहा, “मैं बीई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं हमेशा अपनी योग्यता के आधार पर पास हुआ हूँ। वे कहते हैं कि मैंने एक से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार किया है। लेकिन कोई भी महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आई है। उन्होंने यह मामला केवल छह दिन पहले (पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले) प्रकाश में लाया था। अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लाया था। उन्होंने उन पर शिकायत दर्ज कराने के लिए दबाव डाला।” 34 वर्षीय प्रज्जल ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगे बलात्कार के आरोपों के पीछे एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपने पति या किसी रिश्तेदार को भी बलात्कार के आरोपों के बारे में नहीं बताया। महिला ने कुछ वीडियो वायरल होने के बाद ही शिकायत दर्ज कराई। पूर्व जद (एस) नेता ने अदालत से कहा कि वह सजा स्वीकार करेंगे। प्रज्जल ने आगे कहा, “मेरा एक परिवार है। मैंने पिछले छह महीनों से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। कृपया मेरी सजा कम कर दी जाए। मेरी बस यही एक विनती है। मैं राजनीति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा हूँ। यही एक गलती है जो मैंने अपने जीवन में की है।” विशेष लोक अभियोजक अशोक नायक ने कहा, “सांसद-विधायक विशेष अदालत का मानना है कि पीड़िता अब समाज का सामना करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में हमने अधिकतम सजा की अपील की थी। इसी के तहत दोषी को सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह भी देखा कि आरोपी एक सांसद है। इसलिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।” उन्होंने आगे बताया कि अदालत ने प्रज्जल रेवन्ना पर 11 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 11 लाख 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

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